बाल विवाह में शामिल हुए तो होगी जेल, SP ने दी चेतावनी | Child Marriage Workshop Giridih
Giridih/Dumri News: बाल विवाह (Child Marriage) जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से खत्म करने के लिए प्रशासन अब सख्त मूड में है। डुमरी में आयोजित एक उच्च-स्तरीय कार्यशाला में पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बाल विवाह में शामिल होने वाले हर व्यक्ति पर अब कानूनी कार्रवाई होगी।
'बाल विवाह मुक्त झारखंड' कार्यशाला का आयोजन
डुमरी अनुमंडल कार्यालय परिसर में शुक्रवार को जिला समाज कल्याण कार्यालय की ओर से 'बाल विवाह मुक्त झारखंड' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उपायुक्त (DC) राम निवास यादव और पुलिस अधीक्षक (SP) डॉ. बिमल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया।
अधिकारियों ने क्या कहा?
1. उपायुक्त (DC) राम निवास यादव:
डीसी ने चिंता जताते हुए कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई है। पूरे राज्य में बाल विवाह के विरुद्ध केवल पांच मामले दर्ज होना यह दर्शाता है कि लोग अभी भी इसके प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं हैं। हमारा लक्ष्य इसे पूरी तरह रोकना है।
2. पुलिस अधीक्षक (SP) डॉ. बिमल कुमार:
"बाल विवाह करना, करवाना और ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना कानूनन अपराध है। इसमें शामिल सभी लोगों पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का प्रावधान है। जिले में इस कानून को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।"
3. प्रभारी एसडीएम संतोष गुप्ता:
उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों को जवाबदेह बनना होगा। विद्यालयों के शिक्षक, सहिया, सेविका और पंचायत सेवकों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
ये रहे मौजूद
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बिनोद कुमार सिंह ने की और संचालन अविनाश केशरी ने किया। मौके पर निम्नलिखित अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद थे:
- एसडीपीओ सुमित प्रसाद (SDPO Sumit Prasad)
- सीओ सह प्रभारी बीडीओ शशिभूषण वर्मा
- पीरटांड़ बीडीओ मनोज मरांडी
- सीओ ऋषिकेश मरांडी
- जिला परिषद सदस्य, प्रमुख और मुखिया संघ के पदाधिकारी।
कार्यशाला के अंत में सभी ने बाल विवाह के खिलाफ सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने और समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया।
News Source: यह रिपोर्ट 'दैनिक जागरण' (Dainik Jagran) में प्रकाशित खबर पर आधारित है।

Post a Comment